शिकायत निवारण
कुछ गलत हुआ हो तो हम उसे कैसे सुधारते हैं — और भारतीय कानून के तहत वह शिकायत अधिकारी कौन हैं जिन तक आप पहुँच सकते हैं।
आखिरी बदलाव: 2 मई 2026
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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021, तथा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 के पालन में, कर्मज्ञान ने एक शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है, जो प्लेटफ़ॉर्म, उसकी सामग्री, सेवाओं और निजी जानकारी के रख-रखाव से जुड़ी शिकायतें देखते हैं।
1. किन बातों की शिकायत की जा सकती है
- प्लेटफ़ॉर्म पर मौजूद गलत, भ्रामक या बिना अनुमति डाली गई सामग्री।
- आपकी निजी जानकारी का दुरुपयोग, जिसमें जन्म विवरण और परामर्श का ब्योरा भी शामिल है।
- किसी भुगतान वाले सत्र में ज्योतिषी या सलाहकार का अव्यावसायिक आचरण।
- भुगतान, पैसे वापसी, बिल या सदस्यता से जुड़े ऐसे विवाद जो सहायता से नहीं सुलझे।
- खाते तक पहुँच, निजता, या जानकारी हटाने से जुड़े अनुरोध।
2. शिकायत करने से पहले
ज़्यादातर बातें हमारी सामान्य सहायता से सबसे जल्दी सुलझ जाती हैं। पहले ये आज़मा लीजिए:
- support@karmgyan.com पर ईमेल — पहला जवाब 24 घंटे के भीतर।
- पैसे वापसी के लिए refunds@karmgyan.com — पैसे वापसी की नीति देखें।
- निजता से जुड़ी बात के लिए privacy@karmgyan.com।
3. शिकायत अधिकारी
सहायता आपकी बात 7 कामकाजी दिनों में न सुलझा पाए, तो हमारे शिकायत अधिकारी तक ले जाइए:
- नाम: शिकायत अधिकारी, कर्मज्ञान टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड
- ईमेल: grievance@karmgyan.com
- डाक का पता: कर्मज्ञान टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड, [पंजीकृत कार्यालय का पता — शुरू होने से पहले भरा जाएगा], भारत
- काम के घंटे: सोमवार से शुक्रवार, 10:00–18:00 IST (सार्वजनिक अवकाश छोड़कर)
4. शिकायत में क्या-क्या लिखें
- आपका पूरा नाम और पंजीकृत ईमेल या फ़ोन नंबर
- बात क्या है, साफ़-साफ़, और आप क्या नतीजा चाहते हैं
- तारीख, समय और कोई भी रेफ़रेंस नंबर (ऑर्डर आईडी, बुकिंग आईडी, लेन-देन आईडी)
- स्क्रीनशॉट, पत्राचार या कोई और सबूत
5. हमारा वादा
- शिकायत मिलने के 48 घंटे के भीतर उसकी पावती।
- 7 दिनों के भीतर पहला ठोस जवाब।
- 15 दिनों के भीतर समाधान — या ज़्यादा समय लगे तो उसकी साफ़ वजह और तारीख।
6. कर्मज्ञान से आगे
हमारे समाधान से आप संतुष्ट न हों, तो आप यहाँ तक जा सकते हैं:
- भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड (DPDP कानून, 2023 के तहत निजी जानकारी से जुड़ी शिकायतों के लिए)।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत बने उपभोक्ता विवाद निवारण मंच।
- सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी शिकायतों के लिए अपने स्थानीय पुलिस का साइबर सेल।
7. शिकायत करने पर कोई नुकसान नहीं
सद्भावना से शिकायत करने वाले किसी भी उपयोगकर्ता के खिलाफ़ हम कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करते। शिकायत दर्ज कराने से न आपके खाते की स्थिति पर असर पड़ता है, न प्लेटफ़ॉर्म इस्तेमाल करने के आपके हक पर।
8. लगातार सुधार
हर तीन महीने में हम शिकायतों को मिलाकर देखते हैं कि कहाँ-कहाँ चूक हो रही है, और उसी से अपने उत्पाद, तरीके और ज्योतिषियों के प्रशिक्षण को बेहतर करते हैं। आपकी बात कितनी भी छोटी हो, कर्मज्ञान को बेहतर बनाने में उसका हिस्सा है।